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UP Jansunwai Portal : जनसुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कैसे करें, स्टेटस कैसे देखें?

उत्तर प्रदेश में अगर किसी सरकारी विभाग में आपका काम नहीं हो रहा है या आपको किसी सरकारी सेवा से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप UP Jansunwai Portal के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल को जनसुनवाई-समाधान पोर्टल भी कहा जाता है। इसके जरिए नागरिक शिकायत दर्ज करने, शिकायत की स्थिति देखने, अनुस्मारक भेजने और शिकायत के निस्तारण पर अपनी प्रतिक्रिया देने जैसी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि यूपी जनसुनवाई पोर्टल क्या है, ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें, शिकायत का स्टेटस कैसे चेक करें और शिकायत का समाधान न होने पर क्या करें।

UP Jansunwai Portal 2026 – Overview

विवरण जानकारी
पोर्टल का नाम जनसुनवाई-समाधान पोर्टल
राज्य उत्तर प्रदेश
संबंधित सरकार उत्तर प्रदेश सरकार
उद्देश्य सरकारी विभागों से संबंधित जनशिकायतों का निस्तारण
शिकायत का माध्यम ऑनलाइन
स्टेटस चेक ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट https://jansunwai.up.nic.in/

जनसुनवाई पोर्टल क्या है?

जनसुनवाई-समाधान उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। इसका उद्देश्य नागरिकों और सरकारी विभागों के बीच शिकायतों से संबंधित संवाद को आसान और पारदर्शी बनाना है।

यदि किसी पात्र सरकारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर शिकायत दर्ज करके उसकी प्रगति देख सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद उसे संबंधित विभाग या अधिकारी के पास कार्रवाई के लिए भेजा जा सकता है।

आधिकारिक वेबसाइट: UP Jansunwai Portal पर जाएं

UP Jansunwai Portal पर कौन शिकायत कर सकता है?

उत्तर प्रदेश के नागरिक सरकारी विभागों से संबंधित अपनी समस्याओं के लिए जनसुनवाई पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। शिकायत का विषय पोर्टल की निर्धारित नीतियों के अंतर्गत होना चाहिए।

उदाहरण के लिए, परिस्थितियों के अनुसार निम्न विषयों से संबंधित शिकायत की जा सकती है:

  • सरकारी विभाग में काम न होना।
  • किसी पात्र सरकारी सेवा से संबंधित समस्या।
  • संबंधित विभाग में आवेदन या कार्यवाही में देरी।
  • सरकारी कार्यालय से जुड़ी अन्य पात्र जनशिकायतें।

ध्यान दें कि हर प्रकार का आवेदन या मांग जनशिकायत की श्रेणी में नहीं आती। शिकायत दर्ज करने से पहले पोर्टल पर दी गई वेबसाइट नीतियों को जरूर पढ़ें।

UP Jansunwai Portal पर ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें?

यदि आप उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट खोलें

सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में जनसुनवाई-समाधान की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

लिंक: https://jansunwai.up.nic.in/

स्टेप 2: शिकायत पंजीकरण का विकल्प चुनें

वेबसाइट पर शिकायत पंजीकरण यानी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का विकल्प चुनें। पोर्टल पर दिखाई देने वाले निर्देशों और वेबसाइट नीतियों को ध्यान से पढ़ें।

स्टेप 3: मोबाइल नंबर से सत्यापन करें

पोर्टल द्वारा मांगी गई जानकारी भरें और मोबाइल OTP सत्यापन सहित स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

स्टेप 4: शिकायत का विवरण भरें

अपनी समस्या को स्पष्ट और सही शब्दों में लिखें। संबंधित विभाग, आवेदन या घटना की जानकारी उपलब्ध हो तो उसे भी निर्धारित स्थान पर भरें।

स्टेप 5: जरूरी दस्तावेज अपलोड करें

यदि पोर्टल आपकी शिकायत के समर्थन में दस्तावेज मांगता है, तो संबंधित और स्पष्ट दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।

स्टेप 6: शिकायत सबमिट करें

भरी गई जानकारी को दोबारा जांचें और शिकायत सबमिट करें। शिकायत सफलतापूर्वक दर्ज होने पर मिलने वाली शिकायत संख्या या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें। आगे स्टेटस देखने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है।

UP Jansunwai Complaint Status कैसे चेक करें?

अगर आपने पहले ही जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर दी है, तो आप ऑनलाइन उसकी स्थिति देख सकते हैं।

  1. सबसे पहले जनसुनवाई पोर्टल खोलें।
  2. शिकायत की स्थिति या Complaint Status का विकल्प चुनें।
  3. अपनी शिकायत की संदर्भ संख्या दर्ज करें।
  4. पोर्टल द्वारा मांगा गया मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी भरें।
  5. कैप्चा या OTP सत्यापन मांगे जाने पर उसे पूरा करें।
  6. सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर उपलब्ध शिकायत की स्थिति और कार्यवाही का विवरण देखें।

सीधे स्टेटस चेक करने का लिंक: UP Jansunwai Complaint Status

ध्यान दें: शिकायत की स्थिति देखने के लिए सही संदर्भ संख्या और पोर्टल द्वारा मांगी गई जानकारी आवश्यक हो सकती है।

शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करें?

यदि आपकी शिकायत पर निर्धारित समय तक कार्रवाई नहीं हुई है, तो जनसुनवाई पोर्टल पर उपलब्ध अनुस्मारक भेजें (Send Reminder) सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।

इसके लिए:

  1. जनसुनवाई पोर्टल खोलें।
  2. अनुस्मारक भेजने का विकल्प चुनें।
  3. शिकायत संख्या और पोर्टल द्वारा मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
  4. आवश्यक सत्यापन पूरा करके निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ें।

अनुस्मारक भेजने से कार्रवाई या समाधान की गारंटी नहीं होती। अपनी शिकायत की स्थिति और संबंधित विभाग की ओर से की गई कार्रवाई का विवरण नियमित रूप से देखें।

अनुस्मारक भेजने का लिंक: UP Jansunwai Send Reminder

जनसुनवाई पोर्टल पर किन शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाता?

उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल की वेबसाइट नीतियों में कुछ विषयों को जनशिकायत की श्रेणी से बाहर रखा गया है। इनमें शामिल हैं:

  • सूचना का अधिकार (RTI) से संबंधित मामले।
  • न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण।
  • केवल सुझाव।
  • आर्थिक सहायता या नौकरी दिए जाने की मांग।
  • सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामले, स्थानांतरण सहित, जब तक संबंधित विभाग में उपलब्ध विकल्पों का उपयोग न कर लिया गया हो।

ये उदाहरण पोर्टल पर प्रकाशित नीतियों के आधार पर दिए गए हैं। शिकायत दर्ज करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम निर्देश और लागू शर्तें जरूर देखें।

UP Jansunwai Portal का आधिकारिक लिंक

नीचे जनसुनवाई पोर्टल से संबंधित उपयोगी लिंक दिए गए हैं:

अन्य राज्यों या भारत सरकार के संगठनों से संबंधित शिकायतों के लिए उत्तर प्रदेश पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार केंद्रीय शिकायत पोर्टल CPGRAMS का उपयोग किया जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. UP Jansunwai Portal की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

उत्तर प्रदेश जनसुनवाई-समाधान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://jansunwai.up.nic.in/ है।

2. क्या जनसुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं?

हां, पोर्टल पर उपलब्ध शिकायत पंजीकरण सुविधा के माध्यम से पात्र जनशिकायत ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है।

3. जनसुनवाई शिकायत का स्टेटस कैसे देखें?

आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत की स्थिति का विकल्प खोलें। शिकायत संख्या और मांगी गई जानकारी भरकर स्टेटस देखा जा सकता है।

4. शिकायत दर्ज करने के बाद शिकायत संख्या क्यों जरूरी है?

शिकायत संख्या या संदर्भ संख्या से शिकायत की स्थिति देखने और उससे संबंधित आगे की कार्यवाही करने में मदद मिलती है। इसे सुरक्षित रखें।

5. क्या जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना समाधान की गारंटी है?

नहीं। शिकायत दर्ज होने का अर्थ यह नहीं है कि समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। शिकायत पर कार्रवाई संबंधित विभाग, मामले के तथ्यों और लागू नियमों के अनुसार होती है।

6. क्या जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत का समाधान न होने पर अनुस्मारक भेज सकते हैं?

पोर्टल पर अनुस्मारक भेजने की सुविधा उपलब्ध है। आप शिकायत संख्या और मांगी गई जानकारी के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं।

निष्कर्ष

UP Jansunwai Portal उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सरकारी विभागों से संबंधित पात्र शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने और उनकी स्थिति देखने की सुविधा देता है। यदि आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो पोर्टल पर उपलब्ध अनुस्मारक सुविधा और शिकायत के निस्तारण से संबंधित प्रतिक्रिया के विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं।

शिकायत दर्ज करते समय सही जानकारी दें, जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें और शिकायत संख्या संभालकर रखें। किसी भी प्रक्रिया के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें।

महत्वपूर्ण नोट: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नियम, प्रक्रिया और पोर्टल की सुविधाओं में बदलाव संभव है। आवेदन या शिकायत दर्ज करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी की पुष्टि करें।

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